नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित को विशेष सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने साढ़े चार साल का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला 5 मार्च 2019 का है जब पीड़िता ने टिहरी में पांच मार्च 2019 को तहरीर दी थी कि वह सलमान नाम के लड़के को करीब दो साल से जान पहचान थी। पीड़िता का कहना था कि युवक ने उसे कहीं घूमने के लिए कहा। वह सलमान को पहले से ही जानती थी, इसलिए उस पर भरोसा करके वह उसके वाहन में बैठ गई।टिहरी झील के पास घुमाने ले गया,जहां सलमान ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ उससे छेड़खानी शुरू कर दी।युवक की यह हरकत देखते हुए आसपास के लोगो ने तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सलमान को पकड़कर थाने में ले जाया गया।पीड़िता लड़की ने थाना स्योहरा बिजनौर निवासी सलमान अहमद, हाल निवासी चंबा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया,जांच के बाद मामला न्यायालय टिहरी में पहुंचा।
अभियोजक चंद्रवीर नेगी के द्वारा कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद टिहरी विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए साढ़े चार साल के कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।