टिहरी सिविल जज सीनियर डिवीजन अशोक कुमार ने बताया कि टिहरी जिले में सात साल से कम सजा वाले मामलों में छह सजायाफ्ता और 20 विचाराधीन बंदियों को छह महीने के लिए पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। इन सभी बंदियों को डीएम और एसएसपी की निगरानी और निर्देश पर अपने घरों में पहुंचाया जाएगा। इस दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सभी बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही घर भेजा जाएगा और 15 दिन तक सभी को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा जाएगा।
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