देहरादून जिले में 2018 में हुयी शिक्षक किशोर चौहान की हत्या के मामले में देहरादून अपर जिला न्यायलय चतुर्थ ने शिक्षक की पत्नी और प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 35-35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है, दरअसल साल 2018 में एक हत्या कांड की खबर सामने आई थी जहां एक शिक्षिका स्नेहलता ने अपने शिक्षक पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था , जिसका बड़ा कारण अवैध संबंध का बताया जा रहा है ,
बताया जा रहा है कि दोषी स्नेह लता ने अपने प्रेमी पुलिस सिपाही अमित पार्ले के साथ मिलकर शिक्षक पति को मौत के घाट उतार दिया था, कोर्ट की कार्रवाई में पीड़ित पक्ष ने 36 गवाओं की गवाई करवाई जिसके चलते आरोपी शिक्षिका और उसके प्रेमी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । आपको बतादें साल 2018 में थाना रायपुर क्षेत्र के रिंग रोड पर शिक्षक किशोर चौहान का शव पुलिस को मिला था .जिसपर मृतक किशोर चौहान के भाई की शिकायत पर रायपुर थाने में उनकी पत्नी स्नेहलता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता लगा कि टीचर की हत्या गला घोंटकर की गई है। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी अमित को अरेस्ट किया था । जिसमे दोनों आरोपियों ने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों साथ रहना चाहते थे, और यही कारण है कि उन्होंने प्रेम के बीच में रोड़ा बन रहे शिक्षक को रास्ते से हटा दिया