हाईकोर्ट के द्वारा दी गई मोबाइल वेन के माध्यम से अभियुक्त के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ दर्ज,

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टिहरी जिले में अब वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अभियुक्तों के बयान लेने की हाईटेक सुविधा शुरू, इसके लिए आपको करना पड़ेगा जिला जज के यहां आवेदन,जो न्यायालय में नहीं आ सकते हैं बयान देने उनको अब उनके घर जाकर सचल न्यायालय वाहन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से करेगी बयान दर्ज,

उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध कराई गई मोबाइल बैन सचल न्यायालय के द्वारा ग्राम मोली मय सुनाली अंजनीसेण
जाखणीधार टिहरी गढ़वाल में विकलांग अभियुक्त ईदुल जोहर के बयान न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल तथा न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिविजन कीर्तिनगर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए, अभियुक्त ईदुल जोहर व उसके पुत्र रहीम अहमद के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल के समक्ष लंबित फौजदारी वाद संख्या 770/ 2020 उत्तराखंड राज्य बनाम ईदुल जहोर के आदि में आरोप विरचन तथा न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिविजन कीर्तिनगर में फौजदारी वाद संख्या 196/ 2020 राज्य बनाम ईदुल जोहर मैं अभियुक्त ईदुल जहोर को बयान अंतर्गत धारा 251 द प्र अंकित किया गया अभियुक्त ईदुल जोहर शत प्रतिशत विकलांग होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया आ रहा था जिस कारण उक्त अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर माननीय जिला न्यायधीश टिहरी गढ़वाल श्री अमित कुमार सिरोही द्वारा अपने आदेश दिनांक 18-9-21 के माध्यम से दिनांक 25-9- 21 को सचल न्यायालय वाहन के माध्यम से बयान दर्ज किए जाने हेतु आदेश किया गया जिस के क्रम में सचल न्यायालय वाहन के द्वारा अभियुक्त के घर जाकर अभियुक्त व उसके पुत्र रहीम अहमद के बयान अंकित किए गए,

उक्त सचल न्यायालय वाहन में न्यायालय कार्मिक श्री प्रदीप उनियाल तकनीकी कर्मचारी सोनू पाल वाहन चालक विक्रम सिंह कोर्ट कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के प्राविधिक स्वयंसेवी श्री राजू मिस्त्री द्वारा न्यायालय कार्मिकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया

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