महेश गुप्ता द्वारा दिनांक 15.10.2012 को एक शिकायती पत्र दिया कि उसके द्वारा शिवपुरी क्षेत्रांगत टिहरी गढ़वाल में स्थापित किये गये रिर्सोट की स्वीकृती केन्द्रीय सबसिडि के भुगतान कराये जाने के एवज में अभियुक्त श्री कर्ण सिंह हलधर तत्कालीन प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ढालवाला जनपद टिहरी गढवाल द्वारा 4,25,000 रू0 की मांगी की गयी, जिसमें से 1,00,000 रू0 लेकर उसे दिनांक 16.10.2012 को अपने कार्यलय मे बुलाया । जाँचों उपरान्त आरोप सही पाये जाने पर नियमानुसार ट्रैप टीम का गठन किया
टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 16.10.2012 को अभियुक्त श्री कर्ण सिंह हलधर उपरोक्त को शिकायतकर्ता महेश गुप्ता से जिला उद्योग केन्द्र ढालवाला के पास 1,00,000 रू0 की रिश्वत लेते सतर्कता सैक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 07/13 (1डी0 सपठित धारा 13 (2) भ्र0नि0अधि0 1988 ) अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री आर0सी0 कोटनाला द्वारा की गयी जिनके द्वारा अभिलेखिय साक्ष्य,भौतिक,वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर नियमानुसार शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अभियुक्त श्री कर्ण सिंह हलधर के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दिनांक 10.12.2012 को दाखिल किया गया।
लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनुज साहनी एवं पैरोकार प्रधान आरक्षी सुरेन्द्र सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के उपरान्त आज दिनांक 19.12.2022 को मा0 विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान देहरादून द्वारा अभियुक्त कर्ण सिंह हलधर उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 7 भ्र0नि0 अधि0 1988 में पाँच साल की सजा व 25,000 – रू0 जुर्माना तथा धारा 13 (2) भ्र0नि0अधि0 1988 में पाच वर्ष की सजा व 25,000 /- रू0 जुर्माने से दण्डित किया गया ।