टिहरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज अशोक कुमार ने बताया कि आगामी 12 सितम्बर को टिहरी जिले में पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया
पत्रकारों से बातचीत में यह जानकादी देते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जज अशोक कुमार ने देते हुये बताया कि जिला जज के अगुआई में अधिकाधिक केसों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। पेंडिग केसों के 5 प्रतिशत का निस्तारण किया जायेगा। 12 सितंबर को सुबह 10 से 4 बजे तक आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का आयोजन नई टिहरी न्यायलय सहित वाहय न्यायलय कीर्तीनगर व नरेंद्रनगर में भी किया जायेगा। लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट से सम्बंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधी मामले, वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायलय के मामले, बैंक व ऋण सम्बंधी मामले व प्रीलिटिगेशन मामले शामिल किये जायेंगे। आम लोगों से अपील करते हुये जज अशोक कुमार ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने लंबित मामले या वाद ई लोक अदालत के माध्यम से अंतिम निस्तारण करवाना चाहते हैं। वह आगामी 4 सितम्बर तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बंधित न्यायलय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आन लाईन प्रार्थना पत्र देकर या ई लोक अदालत बैंच के समक्ष संदर्भित करवा सकते हैं।