नाबालिग को भगा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

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नई टिहरी। नाबालिग को भगा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त समय बिताना होगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेणी माधव शाह ने बताया कि 9 नवंबर 2020 को कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने दी तहरीर में बताया कि 7 नवंबर को उसकी नाबालिग पुत्री घर से गायब है। आस पड़ोस में खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर खोजबीन शुरू की। एक्टिव सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त मेहरबान पुत्र महबूब निवासी ग्राम कलाल हट्टी सहारनपुर उत्तर प्रदेश को पीड़िता के साथ करीब एक माह बाद 21 दिसंबर 2020 को बरामद हुई। पुलिस ने पीड़िता और अभियुक्त का मेडिकल कराया। जिसमें एक माह में कई बार शारीरिक संबंध स्थापित होना पाया है। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसे बहला-फुसला कर और उससे प्यार करने का बहाना बनाया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के स्कूल सर्टिफिकेट से स्पष्ट हुआ कि घटना के वक्ता उसकी उम्र 15 साल की थी। कोतवाली पुलिस ने 21 फरवरी 2021 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 5 जुलाई 2013 को मामले में अदालत में अंतिम बहस हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी शाह ने कई कागजी दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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