प्रेमिका से अवैध संबंध के चलते प्रेमिका के चाचा की हत्या करने वाले आरोपी को हुई आजीवन कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने बताया कि पुलिस थाना केम्पटी मे अभियुक्त सचिन के विरुद्ध ग्राम ऐंदी निवासी विनीता पत्नी स्व. सुंदर सिंह ने 29 अप्रैल 2020 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि उसकी भतीजी के साथ पिछले सात-आठ महीने से अभियुक्त सचिन कुमार रह रहा था जो लड़की व महिलाओं पर गलत नियत रखता था। अभियुक्त के बार-बार उनके घर आने के कारण करीब दो सप्ताह पहले उसके पति ने सचिन को डांट कर अपने घर आने से मना किया था। उस समय वहां वादिनी के परिवार के अलावा गांव का लोकेंद्र सिंह भी मौजूद था। उसके बाद सचिन उसके पति से दोस्ती बनानी शुरू की और उसके घर के बाद छानी में भी आने लगा। 26 अप्रैल 2020 की सांय सात बजे अभियुक्त फिर उनकी छानी में आया और उसके पति से खिलोड़ी नामक स्थान पर जाने की जिद करने लगा और महिला का पति अभियुक्त के साथ चला गया।उसी रात करीब दस बजे सचिन उनकी छानी में वापस आया और वहीं सोने की जिद करने लगा। वादिनी ने उसे वहां सोने नहीं दिया फिर उसने अपने पति सुंदर सिंह के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने कहा कि उसे अमर बहादुर की छानी में सुला दिया है क्योंक उसे नशा अधिक हो गया था। 27 अप्रैॅल 2020 की सुबह उसके पति सुंदर सिंह का शव अमर बहादुर की छानी के पास गदेरे में मिला। वादिनी ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी ने बताया कि अभियुक्त सचिन उस पर गलत नियत रखता था जिस कारण उसे पूरा शक है कि अभियुक्त सचिन के ने ही उसकी पति की हत्याकर शव को गदेरे के पास छिपा दिया। 29 अप्रैल को वादिनी ने अभिभयुक्त सचिन के खिलाफ हत्या एवं साक्ष्यों को मिटाने का मुकदमा थाना केम्पटी में दर्ज करवाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात अभियुक्त हो हत्या का आरोपी पाते हुए आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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