नाबालिक को साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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नाबालिक को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को बतौर प्रतिकर ढाई लाख रूपये देने के निर्देश भी दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 4 दिसंबर 2022 को बालगंगा तहसील के एक व्यक्ति ने राजस्व पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 दिसंबर को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह 9 बजे स्कूल के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसकी खोजबीन करने पर पता नहीं चल पाया। फिर पता चला कि गांव के महेश लाल उसकी पुत्री को भगाकर राजस्थान के जयपुर होटल ले गया, जहां वह काम करता है। आरोप लगाया कि बहला-फुसलाकर नाबालिग पुत्री को भगा गया है। जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू की। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपी को 11 दिसंबर 2012 को जयपुर से गिरफ्तार किया। पीड़िता और अभियुक्त को मेडिकल कराने के बाद उसे जेल भेजा गया। पुलिस ने 4 फरवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 28 कागजी दस्तावेज, गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश कर उसके खिलाफ कड़ी सजा दिए जाने की पैरवी की। कहा कि अभियुक्त ने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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